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सरकारी योजनाएं
Govt. Scheme
कृषी-क्लिनिक व कृषी-व्यवसाय केंद्रे योजना- नाबार्ड

जानकारी : इस योजना का उद्देश्य कृषि और कृषि सम्बंधित विषयों में डिग्री / डिप्लोमा धारक छात्रों को कृषि उद्योग केन्द्रो के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर नए उद्योग शुरू करने के लिए १०० लाख रु तक का लोन उपलब्ध कराना हैं।

योग्यता: * आवेदकों के पास राज्य कृषि विश्वविद्यालय / केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि और संबद्ध विषयों में पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा या कृषि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि विषयो में ६०% से अधिक अंक प्राप्त किये हो ) होना चाहिए। जो आईसीएआर / यूजीसी या अन्य संस्था ​​कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन हो।

  • १२ वी ( १० +२ ) स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम लेने वाले आवेदक, जिसने कम से कम ५५ % अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। प्रक्रिया:
  1. आवेदन की जानकारी नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) द्वारा समाचार पत्र, रेडियो या किसी अन्य उपयुक्त मीडिया के माध्यम से विज्ञापित किया जाएगा।

  2. आवेदन पत्र का लाभ उठाने के लिए, एनटीआई (नोडल प्रशिक्षण संस्थानों) पर जाएं या कृषि प्रशिक्षण संस्थानों और कृषि व्यापार संस्थान के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करें।

  3. सही विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें।

  4. प्राप्त सभी आवेदनों की जांच के बाद, चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

  5. प्रति एनटीआई बैचों (क्लास) की संख्या उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करेगी। हर क्लास में अधिकतम ३५ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

  6. दो महीने के प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

  7. उद्यम शुरू करने के लिए ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा दिया जाएगा जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं।

कृषि-क्लिनिक फसलों / पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य, फसल प्रथाओं, पौधों की सुरक्षा, फसल बीमा, फसल के बाद प्रौद्योगिकी आदि पर किसानों को विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करते हैं।

कृषि-व्यवसाय केंद्र कृषि-उपक्रमों की वाणिज्यिक इकाइयाँ हैं, जिनकी गतिविधियों में कृषि उपकरणों और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि उपकरणों और अन्य सेवाओं की बिक्री, रखरखाव और शामिल हैं।

लाभ: दो महीने के प्रशिक्षण के बाद १०० लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। "

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