इस योजना को पहले वेबसाइट ‘भारत की पेंशन फंड्स नियामक प्राधिकरण’ को प्रकाशित हुआ था और अधिक जानकारी के लिए,आप ‘भारत की पेंशन फंड्स नियामक प्राधिकरण’वेबसाइट पर जा सकते।
योजना का विवरण: इस योजना के तहत गरीबों और वंचितों व्यक्तियो को अपने सामर्थ अनुसार, योगदान और समय के अनुसार उन्हे पेंशन उपलब्ध कराना हैं पात्रता:
- १८ -४० वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए प्रक्रिया:
- आवेदक को किसी भी निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा जिसे आवेदन स्वीकार करने का अधिकार हो शाखा का दौरा करने की आवश्यकता है।
- आवेदक के पास बैंक खाता है या नहीं, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं:
(i) बैंक खाता धारको के लिए क। आवेदक को बैंक शाखा से संपर्क करना होगा जिसे इस कार्य को सौंपा गया है। ख। आवेदक को अटल पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। ग । बैंक खाता संख्या, आधार नं। और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा घ। पहली योगदान राशि खाते से स्वयं और उसके बाद मासिक आधार पर स्वतः काटी जाएगी। इ। बैंकों को आवेदन पत्र भरने के बाद पावती संख्या/स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी करना होगी।
(ii) गैर-बैंक खाता धारक के लिए क। आवेदक बैंक शाखा में जा कर पहले बैंक खाता खोलना होगा ख। बैंक खाता खोलने के लिए पहचान पत्र और पते का प्रमाण साथ ले जाना होगा जिसमे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो सरकार द्वारा जारी किया गया है, और नरेगा कार्ड मान्य होगा आधार कार्ड, दस्तावेज स्व-सत्यापित कर जमा करें। ग । खाता खुलने के बाद ऊपर दिए निर्देशों का पालन करें।
शर्ते:- 1। एक व्यक्ति केवल एक अटल पेंशन खाता रख सकता है - योजना के लिए आवेदन कर चुके खाताधारकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर महीने खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहे 2. इस योजन का लाभ आयकर विभाग द्वारा 80 सीसीडी (अंशदान में कटौती पर सीमा) के तहत दिया जाता है लाभ: रु १००० से ५००० प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते है|