इस योजना को पहली बार “राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग ” वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए, आप“https://www.nhp.gov.in/janani-shishu-suraksha-karyakaram-jssk_pg/” वेबसाइट पर जा सकते हैं।
““विवरण: यह योजना विकलांग नागरिकों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता: १ . न्यूनतम आयु सीमा: १८ वर्ष २ . बीपीएल सूची २००२ के सभी बीपीएल उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं। ३ . मूल निवासी प्रमाण पत्र ४ . ४०% विकलांगता के साथ असक्षम प्रक्रिया:
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने समाज कल्याण विभाग या ग्राम प्रधान के कार्यालय में जाना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में, आवेदक को अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त कर सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारियों (ग्राम प्रधान कार्यालय / सरपंच / नम्बरदार / नगर निगम आयुक्त) को जमा करना होगा। २ . एक शहरी क्षेत्र से एक आवेदक सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ३ . आवेदन की जांच या सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ४ . समाज कल्याण विभाग तब जिला समाज कल्याण अधिकारी को लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करेगा। ५ . अंतिम मंजूरी जिला स्तरीय मंजूरी समिति (DLSC) द्वारा दी जाएगी ६ . अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन टोल-फ्री नंबर - 18001036048, हेल्प लाइन टोल-फ्री नंबर - 18004190001 पर फ़ोन कर सकते हैं।
विशेष :- लाभार्थी का सत्यापन मई, जून के महीने में आयोजित किया जाता है। लाभ: ५०० रुपये की मासिक पेंशन