
विवरण : किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।पात्रता : 1. उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक के पास सिंचाई का स्रोत होना चाहिए। 3. आवेदक के पास भूमि होनी चाहिए। 4. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।प्रक्रिया : पोर्टल https://upmip.in/upmip/Page/RegGenFarmer.aspx 2 से योजना के लिए 1.Register। पंजीकरण करते समय आवेदक को सिंचाई प्रणाली संस्थापक कंपनी का भी चयन करना होगा। 3. आवेदक सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) चयन के प्रकार के आधार पर अपना हिस्सा जमा करेगा। 4. सेवा प्रदाता सिंचाई प्रणाली स्थापित करेगा। 5. यदि कृषि भूमि का संयुक्त स्वामित्व है तो सहमति पत्र की आवश्यकता होती है। प्रणाली के निरीक्षण के बाद अनुदान राशि आवेदक को डी. बी. टी. के माध्यम से दी जाएगी।लाभ : सिंचाई प्रणाली की कुल लागत का 80 प्रतिशत तक सब्सिडी