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सरकारी योजनाएं
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (केंद्रीय)

विवरण : किसी भी कारण से (दुर्घटना/प्राकृतिक) मृत्यु होने पर 18-50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को ₹ 436 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹ 200000 का जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना। यह एक वर्ष (1 जून से 31 मई) का कवर होता है , जिसका वर्ष-दर-वर्ष नवीनीकरण किया जा सकता है।पात्रता : 1. व्यक्ति की आयु 18-50 वर्षों के बीच होनी चाहिए। 2. आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए। (यदि उनका बैंक खाता नहीं है, तो वे एक नया बैंक खाता खोल सकते हैं और फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं)प्रक्रिया : ऑफ़लाइन मोड:

  1. केवल वे लाभार्थी जिनके पास बचत खाता है, वे योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
  2. आवेदक को निकटतम बैंक/इंडिया पोस्ट शाखा में जाना होगा।
  3. आवेदन पत्र भरें और इसे संबंधित शाखा में जमा करें।
  4. प्रपत्र और प्रक्रिया (स्वास्थ्य घोषणा की आवश्यकता) एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकती है। वर्ष भर देय प्रीमियम का उल्लेख नीचे किया गया है। जून, जुलाई और अगस्त- वार्षिक प्रीमियम ₹436 देय है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर- ₹342 का प्रीमियम देय है दिसंबर, जनवरी और फरवरी- ₹228 का प्रीमियम देय है मार्च, अप्रैल और मई- ₹114 का प्रीमियम देय है। *योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है।

ऑनलाइन मोड :

  1. बैंक/इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  2. एक बार लॉग इन करने के बाद, मेरा अकाउंट सेक्शन में ‘सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स’ नामक सेक्शन खोजें, इसे क्लिक करें।
  3. इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, ‘लागू करें’ पर क्लिक करें जहां योजना का नाम और अपना खाता नंबर चुनें। नोट: योजना के लिए आवेदन करने के लिए इसे ड्रॉप-डाउन सूची से चुनें।
  4. आवश्यक जानकारी का चयन करने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
  5. सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक और पेज खुलेगा, जहां सीआईएफ (CIF) नंबर चुनना है, उसे चुनें और सबमिट बटन दबाएं।
  6. अब, ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा, विवरण दर्ज करें। मूल विवरण पहले से ही ऑनलाइन फॉर्म में मौजूद होंगे, नामांकित विवरण जैसे विवरण दर्ज करें।
  7. ऑनलाइन आवेदन विधिवत भरे जाने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
  8. संदर्भ संख्या के साथ सफल पंजीकरण संदेश।
  9. ‘स्थिति’ टैब का उपयोग करके आवेदन की स्थिति की जांच की जा सकती है।

दावों के लिए : नामांकित व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

  1. नामांकित व्यक्ति को सदस्य के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संबंधित शाखा से संपर्क करना होगा जिसमें सदस्य (जीवन बीमाधारक / पॉलिसीधारक) का ‘बचत खाता’ था जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाई के तहत कवर किया गया था।
  2. नामांकित व्यक्ति को बैंक या किसी अन्य निर्दिष्ट स्रोत जैसे बीमा कंपनी की शाखाओं, अस्पतालों, बीमा एजेंटों आदि से दावा प्रपत्र और डिस्चार्ज रसीद प्राप्त करनी होगी।
  3. नामिती को विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र, भुगतान रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नामांकित व्यक्ति के खाते (यदि उपलब्ध हो) के रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी या खाते का विवरण उस बैंक को जमा करना होगा जिसमें सदस्य का ‘बचत खाता’ था। जिसे वह पीएमजेजेबीवाई के तहत कवर किया गया था। (यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति दावा प्रपत्र और डिस्चार्ज रसीद भर सकता है)
  • प्रत्येक बैंक का विभिन्न बीमा एजेंसियों के साथ सहयोग है; दावों के मामले में बैंक आगे आपका सहयोग करेगा।लाभ : मृत्यु होने पर ₹200000 का बीमा कवर

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