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सरकारी योजनाएं
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (केंद्रीय)

विवरण : यह देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है।18 से 40 वर्ष की आयु के किसान ₹55 से ₹200 के बीच मासिक योगदान के भुगतान पर इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।पात्रता : 1. किसान के रूप में कार्य की प्रकृति 2. आयु 18 से 40 वर्ष के बीच 3. 2 हेक्टेयर/4.94 एकड़ से कम भूमिधारक और जिनके नाम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हैं 4. नौकरी का प्रकार सरकारी नहीं होना चाहिए 5. मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिएप्रक्रिया : प्रक्रिया 1: सीएससी केंद्र

  1. सीएससी केंद्र से संपर्क करें और आईएफएससी कोड के साथ अपना आधार नंबर और बचत बैंक खाता संख्या प्रस्तुत करें
  2. वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) आवेदक और नामांकित व्यक्ति के मूल विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगा 3.लाभार्थी को वीएलई को पहली किश्त की राशि नकद में देनी होगी
  3. नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और फिर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा 5.एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) तैयार की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित कर लाभार्थी को दिया जाएगा। प्रक्रिया 2: स्व नामांकन 1.आवेदक दिए गए लिंक के माध्यम से स्वयं नामांकन कर सकते हैं: https://maandhan.in/auth/login
  4. ऑनलाइन आवेदन भरें और इसे एक अद्वितीय आईडी के साथ डाउनलोड करें
  5. इस फॉर्म पर आवेदक द्वारा भौतिक रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। पोर्टल पर एक घंटे में हस्ताक्षरित फॉर्म की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें
  6. सब्सक्राइबर को ऑनलाइन भुगतान सेवा विकल्पों के माध्यम से पहली किस्त का भुगतान करना होगा
  7. भुगतान हो जाने के बाद, लाभार्थी को ई-कार्ड के साथ एसएमएस साझा किया जाएगालाभ : ₹ 3,000 पेंशन प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

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