विवरण : ‘राटूनिंग’ गन्ने की खेती का एक अभिन्न अंग है जो अधिकांश गन्ना उत्पादकों में किया जाता है। वे कई लाभ प्रदान करते हैं और इसलिए उन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित करने से रैटून के पूर्ण लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. रैटून प्रबंधन के लिए 150 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है।पात्रता : 1. निवासी का राज्य उत्तर प्रदेश होना चाहिए 2. आवेदक गन्ने की फसल उगाने वाला होना चाहिए 3. आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिएप्रक्रिया : 1. आवेदक को जिला गन्ना विकास परिषद का दौरा करना होगा 2. आवेदन पत्र एकत्र करें और आवश्यक विवरण भरें 3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला गन्ना विकास परिषद में जमा कर दें 4. जिला गन्ना विकास परिषद आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी और सब्सिडी के लिए किसान का चयन करेगी.लाभ : कुल लागत का 50% या अधिकतम रु. 150 प्रति हेक्टेयर