

इस योजना के अंतर्गत समान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर ने वाले परिवारो के विद्यार्थीयो के लिये उच्च शिक्षा मे शुल्क से छूट देने का प्रावधान रखा गया है ।
1 जहां छात्र/छात्रा दोनों पात्र होंगे।
2 सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए परिवार की वार्षिक आय 42000 से कम होना अनिवार्य है। (संबंधित जिले के तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र )
3 उच्च शिक्षा हेतु परम्परागत पाठ्यक्रम में शासकीय/ अनुदान प्राप्त संस्था में स्ना• पाठशाला से 12 वी परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
विद्यार्थी द्वारा जिस वर्ष में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण कीहो उसी वर्ष में उच्च शिक्षा में प्रवेशित होना अनिवार्य है।