
विवरण : यह पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और एक नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है।पात्रता : 1. नागरिक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।प्रक्रिया : ऑनलाइनः 1. मतदाता सेवा पोर्टलः https://www.nvsp.in पर लॉग ऑन करें। असम, बिहार, गोवा और उत्तराखंड के लिए, https://voters.eci.gov.in 2 पर लॉग ऑन करें। अगला कदम है, ‘नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें। एक बार जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो मतदाता आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा और अब आपको फॉर्म को सटीक रूप से भरने की आवश्यकता है। 3. सबसे पहले आपको उस निर्वाचन क्षेत्र का विवरण भरने के लिए कहा जाएगा जिसमें आप रहते हैं। एक बार इसे दर्ज करने के बाद, बहुत सारे व्यक्तिगत विवरण पूछे जाएंगे। विवरण दर्ज करें और सत्यापन के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करें। 4. प्रपत्र जमा करने के बाद, आपको सत्यापन पूरा होने की प्रतीक्षा करनी होगी। एक भौतिक सत्यापन भी होगा जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी आपके घर का दौरा करेंगे और आपकी पहचान का सत्यापन करेंगे। 5. आदर्श रूप से सत्यापन होने के 1 सप्ताह के भीतर मतदाता कार्ड आ जाता है। ऑफ़लाइनः 1. अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कार्यालय जाएं और फॉर्म 6 की एक प्रति प्राप्त करें। वैकल्पिक रूप से फॉर्म 6 ऊपर दी गई वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म 6 प्राप्त करने के बाद, सभी प्रासंगिक विवरण भरें। 2. आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर संलग्न करनी होगी। 3. एक बार फॉर्म पूरा हो जाने के बाद, आपको कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा और रसीद प्राप्त करना न भूलें। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और भौतिक सत्यापन के लिए बूथ स्तर के अधिकारी द्वारा आपके घर का दौरा किया जाएगा। 4. एक बार सत्यापन हो जाने के बाद, लगभग एक सप्ताह के भीतर आपको मतदाता पहचान पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। * आवेदक अपना आवेदन संख्या दर्ज करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की स्थिति का पता लगा सकता है।लाभ :