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सरकारी योजनाएं
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जनऔषधि योजना

इस योजना को पहली बार “ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया” वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए, आप “http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx” वेबसाइट पर जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेपी) भारत सरकार के जनऔषधि केंद्र के रूप में जाने वाले विशेष केंद्रों के माध्यम से भारत सरकार के औषधीय विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जो लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराता है।

जानकारी :- १. देश भर में जनऔषधि केन्द्र खोले गए हैं। २. जनऔषधि केन्द्र का सामान्य कार्य समय सुबह ८ बजे से रात ८ बजे तक हैं। ३ . सभी चिकित्सीय दवाएं जनऔषधि केन्द्र से उपलब्ध कराई जाती हैं। ४. ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाओं और शल्य-चिकित्सोपयोगी उपकरण के अलावा, जनऔषधि केन्द्र दवाओं की दुकानों में बेचे जाने वाले मेडिकल उत्पादों को भी बेचते हैं ताकि जनऔषधि केन्द्र चलाने की व्यवहार्यता में सुधार हो सके। ५ . सामान्य उत्पादों को किसी भी व्यक्ति द्वारा एक डॉक्टर के पर्चे के बिना खरीदा जा सकता है। अनुसूची दवाओं की खरीद के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक से पर्चे की आवश्यक होगी । ६ . दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से खरीदे गए दवाओं के प्रत्येक खेप को केंद्रीय प्रयोगशाला ( एनएबीएल ) से अनुमोदित निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा परीक्षण की गई को प्रयोगशालाओं द्वारा सुनिश्चित की जाती है, और जन आयुषी केंद्र से आपूर्ति करने से पहले आवश्यक मानकों के अनुरूप होती हैं।

योजन में प्राप्त वित्तीय सहायता • १ लाख रु तक चल सामग्री (फर्नीचर) की प्रतिपूर्ति • शुरुआत में १ लाख रु तक की मुफ्त दवाओं की आपूर्ति • कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, आदि के लिए 0.५० लाख की प्रतिपूर्ति • खुदरा विक्रेताओं के लिए 20% एमआरपी में व्यापारीक मुनाफा और १०% वितरकों के लिए शामिल किया जाएगा • सार्वजनिक स्वास्थ्य भंडार और वितरकों को जो दवाई अंतिम तिथि तक बिक्री ना हो उसके खिलाफ मुआवजे के रूप में कुल बिक्री या वास्तविक नुकसान का २ % मान्य किया जाएगा, तैयार माल को BPPI को वापस नहीं किया जाना चाहिए। माल ढुलाई और अंतिम तिथि पूर्ण पर होने वाला व्यय बीपीपीआई का दायित्व होगा • उधार माल की सुविधा जन औषधि केंद्र के नंबर पर अग्रिम तिथि चेक के खिलाफ ३० दिनों के लिए दी जाएगी। विक्रेता को अग्रिम तिथि चेक के मुकाबले ६० दिनों का अधिक समय भी मिलेगा जिसके लिए C&F संस्था को व्यवसाय के आधार पर सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

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