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सरकारी योजनाएं
Govt. Scheme
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

इस योजना को पहली बार “श्रम और रोजगार और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय” वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए, आप “https://maandhan.in/scheme/pmsym” वेबसाइट पर जा सकते हैं।

विवरण : यह योजना देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसमे १८ से ४० वर्ष की आयु के किसान ५५ से २०० रु. (आयु पर निर्भर ) के बीच मासिक योगदान के भुगतान से इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। योजना के लिए पात्रता : १ आयु सिमा १८ से ४० वर्ष के बिच हो। २. अगर आप ४० वर्ष के बाद योजना से जुड़ना चाहते है, तो आपको २०० रूपये प्रतिमाह देने होंगे। ३. आपके पास २ हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए | ४. मासिक आय १५००० रुपये या उससे कम होना चाहिए। ५. बैंक खाता, आधार कार्ड और भारत का नागरीक होना अनिवार्य है
६. आवेदक किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो

प्रक्रिया : १. आवेदक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से संपर्क कर अपना आधार नंबर, बचत बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक दिए गए लिंक के माध्यम से इस योजना से जुड़ने के लिए स्वयं नामांकन भी कर सकते हैं: https: //maandhan.in/auth/login २ . ऑनलाइन आवेदन में भरें और इसे एक विशेष नंबर के साथ प्रपत्र डाउनलोड (प्राप्त ) करें। ३. खाते से स्वतः पैसे कट जाए इसकी अनुमति देने के लिए आवेदक को प्रपत्र पर शारीरिक रूप से हस्ताक्षरित करना होगा। ४ . हस्ताक्षरित प्रपत्र को पुनः एक घंटे में पोर्टल वेबसाइड जमा करना होगा। ५ . आवेदक को नकद में पहली राशि का भुगतान सीएससीकेन्द्र पर करना होता है, या यदि स्वयं प्रक्रिया कर रहे हो तो ऑनलाइन भुगतान सेवा विकल्पों के माध्यम से पहली राशि का भुगतान करना होगा। ६ . पहली राशि प्राप्त होने के बाद बैंक एलआईसी को विवरण भेजता है, जो पेंशन खाता संख्या बनाता है और ई-कार्ड के साथ मोबाइल पर सन्देश भेजता है।

लाभ : ६० वर्ष की आयु के पश्यात ३००० रू तक प्रतिमाह दिए जाएगे। "

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