इस योजना को पहली बार “ग्रामीण विकास मंत्रालय” वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए, आप “http://nsap.nic.in/Guidelines/nfbs.pdf” वेबसाइट पर जा सकते हैं।
विवरण: यह योजना परिवार के मुख्य सदस्य जो परिवार की आजीविका चलाता हो उसकी मृत्यु (प्राकृतिक या अन्यथा) की स्थिति में शोक संतप्त परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करवाया जाता है।
योग्यता/ आवश्यक दस्तावेज
१ . राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से निचे ( पीला कार्ड )
२. मृतक के साथ क्या संबंध है = पत्नी / पति / बेटी / बेटा / माता / पिता
३ . मूल निवास प्रमाण पत्र
४ . क्या वह व्यक्ति परिवार के आजीवका का मुख्य स्त्रोत था ? = हाँ
५. मृत्यु प्रमाण पत्र
६ . मृतक की आयु १८ से ६० वर्ष तक होना चाहिए
प्रक्रिया:
१ . आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्रपत्र प्राप्त करना होगा
२ . इसके बाद उन्हें भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- आवेदनकर्ता को सामान्य सेवा केंद्र पर जाना होगा या सारल पोर्टल द्वारा अनुरोध करना होगा।
- सामान्य सेवा केंद्र से आवेदन के लिए, आवेदक को एक उपयोगकर्ता आईडी बनानी होगी और आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
ध्यान दें :
- योजन का लाभ मृतक की मृत्यु के १ वर्ष के भीतर जमा किया जाना चाहिए। लाभ: २०,००० रुपये की वित्तीय सहायता