यह योजना पहली बार ‘कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयभारत सरकार" वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी और अधिक जानकारी के लिए, आप “https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637221" वेबसाइट पर जा सकते हैं
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सम्पूर्ण भारत वर्ष में कृषि क्षेत्र में कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी दे दी है, इस योजना के बाद फसल प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के तहत, एक लाख करोड़, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय को ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। सहकारी समितियाँ, कृषि-उद्यमी, लघु उधोग , एकत्रीकरण अवसंरचना प्रदाता और केंद्रीय /राज्य संस्था या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को
आने वाले चार वर्षों में ऋण वितरित किए जाएंगे। चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और रु और अगले तीन वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़ दिए जायगे।
- इस ऋण सुविधा के अंतर्गत २ करोड़ रु तक का ऋणों ३% प्रति वर्ष का ब्याज पर उपलब्द किया जायगा जो अधिकतम सात वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। 2.कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के लिए कर्ज की गारंटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के तहत इस वित्त सुविधा से 2 करोड़ रु का कर्ज प्राप्त हो सकेगा, इस कर्ज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- एफपीओ के मामले में क्रेडिट गारंटी का लाभ कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) के एफपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से लिया जा सकता है। 4.इस वित्तपोषण सुविधा के तहत पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के अधीन हो सकता है।