इस योजना को पहले ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था और अधिक जानकारी के लिए, आप ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ वेबसाइट पर जा सकते।
योजना का विवरण: इस योजना के तहत जिन व्यक्तियों के नाम एसईसीसी २०११ के द्वारा चयन किये जाएगे उन्हे २५ वर्ग मीटर क्षेत्र के घरों के निर्माण के लिए लगभग १,२०,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योग्यता: मूल निवास प्रमाण पत्र क्या आप पक्के मकान के मालिक हैं :- नहीं क्षेत्र का प्रकार = ग्रामीण
प्रक्रिया: 1.प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास या इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क करें 2.ध्यान दें कि यदि आप का नाम नहीं है , तो अपने ग्राम सेवक या सरपंच से संपर्क करें। 3.अंतिम चयन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध बजट के आधार पर किया जाता है। 4.लाभार्थी को मनरेगा के तहत ९० दिनों के सकुशल श्रम कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। 5.सरकारी अंशदान लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कि जाएगी । अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), निराश्रित महिलाओं, विधवा महिलाओं, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, सैन्य संचालन में मारे गए सेना के अधिकारियों, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों, अल्पसंख्यक मजदूरों और लोगों को वरीयता दी जाएगी।
चयन के बाद की प्रक्रिया:-
1.अनुमोदन आदेश जारी करने से पहले, बीडीओ या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी ब्लॉक-स्तरीय अधिकारी मोबाइल एप्लिकेशन “अवास ऐप” के माध्यम से लाभार्थी का उसके घर के सामने, जहां लाभार्थी वर्तमान में रह रहा है एक भू-संदर्भित तस्वीर खींचेगा। और फिर उस भूमि की एक जियो-टैग की गई तस्वीर, जिस पर लाभार्थी घर बनाने का प्रस्ताव देता है उसकी तस्वीर खींच कर उसे अवास ऐप में जानकारी के साथ स्थापित करेगा।
2.ऐसे लाभार्थी जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकार की और से भूमि उपलब्ध कराई जाए, चयन की गई भूमि के साथ ध्यान रखा जाये की आवागमन और पेयजल की सुविधा उपलब्धता हो।
3.लाभार्थी के विवरण के पंजीकरण के बाद, और लाभार्थी के बैंक खाते के विवरण के सत्यापन के बाद, प्रत्येक लाभार्थी के लिए अवास ऐप में एक मंजूरी आदेश व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न होगा।
4.अनुमोदन आदेश जारी होने के बाद ७ कार्य दिवसों के भीतर लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में, लाभार्थी को पहली किस्त जारी की जाएगी।
5.मकाने के निर्माण कार्य में राज्य सरकार द्वारा कोई ठेकेदार उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। मकान का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा या उसकी देखरेख में इसका निर्माण किया जाएगा।
6.घर का निर्माण कार्य स्वीकृत तिथि से १२ महीनो में पूर्ण हो जाना चाहिये।
7.सहायता राशि के लिए न्यूनतम ३ किस्तें दी जाएगी ।पहली किश्त पंजीयन के समय ,दूसरी किश्त कार्य नींव के स्तर के पूरा होने के बाद दी जाएगी, और तीसरी छत के स्तर तक कार्य होने पर दी जाएगी।
कुल लाभ: रुपये १,२०, ००० तक"