Back पीछे
सरकारी योजनाएं
Govt. Scheme
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

इस योजना को पहली बार “Press Information Bureau, Government Of India” वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए, आप “http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=116207” वेबसाइट पर जा सकते हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य - प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

  • खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  • किसानों को नई और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों की कवरेज:
  1. खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें),
  2. तिलहन
  3. वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत जोखिम का कवरेज और बहिष्करण:
  1. निम्नलिखित फसल के चरण और जोखिम जो फसलों के नुकसान का कारण बन सकते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। a) बुवाई / रोपण में बाधा का जोखिम: कम बारिश या मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के कारण बीमित इलाके में बुवाई / रोपण में बाधा आना। b) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): रोके न जा सके ऐसे जोखिम अर्थात सूखा, सूखे की अवधि, बाढ़, सैलाब, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, आंधी, चक्रवात, प्रचंड तूफान, हरिकेन और टारनेडो के कारण, उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। c) कटाई के बाद नुकसान: कवरेज उन फसलों की कटाई से केवल अधिकतम दो सप्ताह तक उपलब्ध है जिन्हें खेत में कटाई के बाद फैली हालत में सूखने की अनुमति है, यह कवर चक्रवात और चक्रवात से बारिश तथा बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों के सामने उपलब्ध होगा। d) स्थानीय आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्र में पृथक खेतों को प्रभावित करते ओले, तूफान, भूस्खलन, और सैलाब जैसे पहचान किए गए स्थानीय खतरों की घटना से उत्पन्न होती हानि / क्षति।
  2. सामान्य बहिष्करण: निम्नलिखित खतरों से उत्पन्न होने वाले जोखिम और हानि को शामिल नहीं किया जाएगा:-युद्ध और संबंधित जोखिम, परमाणु जोखिम, दंगे, दुर्भावनापूर्ण क्षति, चोरी, शत्रुता के कारण किया गया नुकसान, घरेलू और / या जंगली जानवरों द्वारा चरा जाना और / या नष्ट किया जाना, कटाई के बाद नुकसान के मामले में, थ्रेसिंग से पहले किसी जगह रखी और जमा की गई कटी हुई फसल, अन्य रोके जा सकते हों ऐसे जोखिम। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा राशि / कवरेज सीमा:
  3. प्रति हेक्टेयर बीमा राशि ऋणी और गैर-ऋणी किसान दोनों के लिए समान होगी और जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए स्केल ऑफ फाइनेंस के बराबर होगी, और उसे SLCCCI द्वारा पहले से घोषित किया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा। स्केल ऑफ फाइनेंस के किसी अन्य पैमाने की गणना लागू नहीं होगी। व्यक्तिगत किसान के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि स्केल ऑफ फाइनेंस के बराबर है जिसे बीमा के लिए किसान द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित फसल के क्षेत्र से गुणा किया जाएगा। ‘खेती वाले क्षेत्र’ को हमेशा ‘हेक्टेयर’ में दर्शाया जाएगा।
  4. सिंचित और गैर-सिंचित क्षेत्रों के लिए बीमा राशि अलग-अलग हो सकती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम दरें और प्रीमियम सब्सिडी
  5. बीमांकिक प्रीमियम दर (APR) को कार्यान्वयन एजेंसी (IA) द्वारा PMFBY के तहत लिया जाएगा। किसान द्वारा देय बीमा शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी: मौसम - खरीफ फसलें: खाद्य और तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा, और तिलहन, दालें) किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा शुल्क (बीमित राशि का %): SI या बीमांकिक दर का 2.0%, जो भी कम हो।
    मौसम - रबी फसलें: खाद्य और तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा, और तिलहन, दालें) किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा शुल्क (बीमित राशि का %): SI या बीमांकिक दर का 1.5%, जो भी कम हो।
    मौसम - खरीफ और रबी फसलें: वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा शुल्क (बीमित राशि का %): SI या बीमांकिक दर का 5%, जो भी कम हो।
    प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/DownloadForm.aspx अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं: http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/PMFBY-OPERATIONAL-GUIDELINES.aspx

हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

चलते-फिरते फ़ार्म:हमारे ऐप के साथ कभी भी, कहीं भी वास्तविक बाजार की जानकारी पाए , वो भी अपनी भाषा में।।

google play button
app_download
stars अन्य मुफ्त सुविधाएँ stars
अभी ऐप डाउनलोड करें