इस योजना को पहले ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था और अधिक जानकारी के लिए, आप ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ वेबसाइट पर जा सकते।
योजना का विवरण: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक प्रमुख योजना है जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और प्रशिक्षण के बाद मासिक वेतन के साथ नौकरी प्रदान करती है। पात्रता:
- कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र १४ वर्ष से अधिक हो
- भारत का मूल निवासी हो प्रक्रिया:
- आवेदक किसी भी अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला ले सकते हैं।
- प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण संस्था द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया की जाएगी
- यदि प्रशिक्षु मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरता है, और उत्त्तीर्ण करता है और उसके पास वैध आधार कार्ड है, तो सरकार द्वारा उसे प्रमाण पत्र और कौशल कार्ड दिया जाएगा।
- मूल्यांकन में पास हुए प्रशिक्षुओं को आर्थिकपुरसकार दिया जाएगा जो सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। शर्ते :-
- व्यक्ति को किसी अन्य प्रशिक्षण गतिविधि में कहीं और दाखिला नहीं लेना चाहिए
- कॉलेज के छात्रों को PMKVY के तहत अनुमति नहीं दी जाती है, क्योकि यह योजना स्कूल / कॉलेज की पढाई बिच में ही छोड़ चुके छात्रों पर केंद्रित है।
लाभ: रु ८००० प्रति माह नौकरी के अवसर साथ ही १४५० प्रति माह प्रशिक्षण भत्ता और १५०० रु यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
• पीएमकेवीवाई टोल-फ्री नंबर: 088000-55555
• ई-मेल: pmkvy@nsdcindia.org