इस योजना को पहले ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था और अधिक जानकारी के लिए, आप ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ वेबसाइट पर जा सकते।
“योजना का विवरण: इस योजना का उद्देश्य आवेदक को अनुदान प्रदान करके बागवानी और कृषि में टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणाली को बढ़ाना है जिसे अपनाकर उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। पात्रता: 1.आवेदक के पास राजस्व विभाग में पंजीकृत स्वयं के नाम पर भूमि के उचित दस्तावेज हो 2. आवेदक के पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है 3. योजना के तहत लाभार्थी को कुछ अधिक व्यय का वहन करने में सक्षम होना चाहिए, योजना के कार्यक्रमों और आवश्यक बुनियादी ढाँचे पर यदि अनुदान से अधिक खर्च हो तो आवेदक उसे वहन कर सके।
प्रक्रिया: 1.योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक किसानों को आवश्यक दस्तावेजों का विवरण भरकर वेबसाइट - https://pmksy.gov.in/mis/rptDIPDocConsolidate.aspx पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। 2.किसान साइबर कैफे / जन सुविधा केंद्र / कृषक लोकवाणी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 3.योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
शर्त :- जिन लाभार्थियों ने पहले सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लाभ ले लिया है, उन्हें अगले दस वर्षों तक उसी भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुदान नहीं किया जाएगा।
लाभ: कृषि में टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए अनुदान "