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सरकारी योजनाएं
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय)

विवरण : पब्लिक प्रोविडेंट फंड घरेलू बचत-व-टॅक्स बचत का मध्यम हैपात्रता : जो व्यक्ति भारत के निवासी हैं वे इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं।प्रक्रिया : 1. किसी भी पोस्ट ऑफीस या फिर अधिकृत एजेंट के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ ले कर पोस्ट ऑफीस जाए 2. खाता नकद पैसे देकर या फिर चेक देकर खुलवाया जेया सकता है 3. राशि एक बार या 12 किश्तों में जमा की जा सकती है 4. मुआवजे की अवधि 15 वर्ष है और उस खाते को बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह अगले 5 वर्षों के लिए मेच्यूरेशन के एक वर्ष के भीतर और इतने पर बढ़ाया जा सकता है। 5. कोई व्यक्ति INR 100 / - के साथ खाता खोल सकता है लेकिन उसे न्यूनतम वित्तीय वर्ष में 500 / - और अधिकतम INR 1,50,000 / - जमा करना होगा। 6. लोन सुविधा तीसरी वित्तीय वर्ष से उपलब्ध है। 7. 7 वें वित्तीय वर्ष से, राशि को वापस लिया जा सकता है। 8. PPF खाते में जमाराशियों पर अर्जित ब्याज दर योग्य नहीं है। PPF खातो मे कमा किए गये गये पैसो मे से .टैक्स काट लिया जाता है! PPF एक मात्र ऐसी स्कीम है जिससे भारत मे टैक्स सम्भन्दित कोई परेशानी न्ही आती!

  • 18 साल के बच्चे के लिए, उनके माता-पिता सकते है। यदि एक जोड़े के दो बच्चे हैं, तो अधिकतम 4 खाते उनके नाम के तहत खोले जा सकते हैं, उनके लिए दो खाते और उनके दो बच्चों के लिए दो खाते हैं।

  • 13 मई 2005 से, हिन्दू विभाजित परिवार इस योजना के तहत कोई खाता नहीं खोल सकता है।

  • नामांकन ख़ाता खोलने के दौरान व ख़ाता खोलने के बाद भी किया जा सकता है! खाते को एक डाकघर से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है

  • ग्राहक नाबालिगों के नाम पर दूसरे खाते खोल सकते हैं, लेकिन सभी खातों में शेष राशि जोड़कर अधिकतम निवेश सीमा के अधीन हो सकते हैं।लाभ : 7.1% आकर्षित ब्याज दर

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