यह योजना पहली बार “ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार” वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी और अधिक जानकारी के लिए आप “http://www.pacsindia.org/projects/mgnrega-employment-rights/work-demand-campaign" पर जा सकते हैं।
विवरण: मनरेगा के तहत जिन व्यक्तियों के पास मनरेगा पत्र है उन्हे काम की मांग के लिए एक प्रावधान है, जिसे मांग करने १५ दिनों के अंदर प्रदान किया जाना है। यदि संबंधित संस्था १५ दिनों के भीतर काम देने में असमर्थ है, तो श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बाध्य है, जो पहले ३० दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का २५% है, और शेष भत्ते की अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का ५०% है।साथ ही, राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि योजना के तहत काम करते समय किसी श्रमिक को हुई मृत्यु या स्थायी विकलांगता के खिलाफ दी जाती है।
योग्यता: १ . मूल निवासी प्रमाण पत्र २. आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए ३. वर्तमान समय में बेरोजगार हो
प्रक्रिया: १ . आवेदक एक मनरेगा जॉब कार्ड (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) धारक होना चाहिए २ . मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को पंचायत सचिव द्वारा कार्य प्रदान किया जाएगा ३ . पंचायत सचिव कार्यकर्ता का लेखा जोखा रखेगा ४ . कार्य स्थान पर ५ से अधिक लोग मौजूद नहीं होने चाहिए।
विशेष :- इन ५ लोगों को अपने बीच एक मीटर की शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी चाहिए।
लाभ: रु २०,१०० तक ( १०० दिन का रोज़गार )