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सरकारी योजनाएं
Govt. Scheme
मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

बालिका जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है।

⦿ योजना के लाभ सभी धर्मों और जाति वर्गों की पात्र बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता/भत्ता, छात्रवृत्ति। कन्या के ऑनलाइन पंजीकरण के बाद 1,43,000/- रूपये का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। यानी लड़की को स्कॉलरशिप दी जाएगी; ‣ कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रु.2000/- ‣ कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रु.4000/- ‣ 11वीं कक्षा में प्रवेश पर रु.6000/- ‣ 12वीं कक्षा में प्रवेश पर रु.6000/- ‣ 12वीं कक्षा के बाद स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) में प्रवेश लेने पर 25000/- रुपये, पाठ्यक्रम अवधि के पहले और अंतिम वर्ष में दो बराबर किस्तों में 25000/- रुपये दिए जाएंगे। ‣ 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर 100,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी हो और यदि वह शादीशुदा है, तो उसकी शादी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में उल्लिखित न्यूनतम निर्धारित आयु पूरी करने के बाद ही होनी चाहिए।

⦿ योजना के लिए पात्रता- ➼ पात्रता एवं शर्ते (सामान्य प्रकरणों के लिये)

  1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
  2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
  3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो ।
  4. माता-पिता आयकर दाता न हों।
  5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।

➼ योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन

  1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंरतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
  3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
  4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
  5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायंेगे।
  6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।

⦿ योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें 1.बालिका का माता / पिता के साथ फोटो 2. मूल निवासी / स्थानीय/ माता या पिता मतदाता पहचान पत्र / परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र 3. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र 4. बालिका का टीकाकरण कार्ड

⦿ योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

  1. कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
  2. हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाईट ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

⦿ ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक ⦿ Link for online application https://ladlilaxmi.mp.gov.in

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